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गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

गुलाबी प्रकरण 1 एवं 2 का निराकरण शिविरो के माध्यम से दोनो प्रकरणो के लिए तिथियों का निर्धारण

श्योपुर | 19-दिसम्बर-2019
 



 

    कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत गुलाबी प्रकरण 1 एवं 2 का निराकरण शिविरो कें माध्यम से किया जावेगा।
    उसंचालक कृषि श्री पी गुजरे ने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अतर्गत पिक 1 गुलाबी प्रकरण का निराकरण बैंक शाखा एवं जनपद पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर किया जावेगा। इसी प्रकार पिक 2 गुलाबी प्रकरण का निराकरण बैंक शाखा स्तर पर शिविर में माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार गुलाबी प्रकरण जो संबंधित बैंक के द्वारा मूल जानकारी के समय उपलब्ध नही कराये गये थे। परन्तु हितग्राही द्वारा यह आपत्ति कराई गई है कि उसके नाम से बैंक प्रकरण है। इन प्रकरणों में भी हितग्राही के आवेदन पर बैंक द्वारा उत्तर दिया जाना है।
     इनका निराकरण शिविर के माध्यम से किया जावेगा। इस संबध में बैंक शाखा ब्रांच स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में 26-27 दिसंबर 2019 एवं राष्ट्रीयकृत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 2-3 जनवरी 2020 को शिविर के माध्यम से कृषको को सूचित कर किया जावेगा। इस संबध में कलेक्टर द्वारा पत्र के माध्यम से सभी बैंक शाखाओं एवं जनपद पंचायतो को निर्देश दिये जा चुके है। जिन कृषको का निराकरण बैंक शाखा स्तर पर नही हो पायेगा। उनका निराकरण जनपद पंचायत स्तर पर विकासखण्ड श्योपुर/कराहल/विजयपुर में 9-10 जनवरी 2020 को शिविर आयोजित कर किया जावेगा। शिविर में समन्वय हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
    इसी प्रकार जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत पिक 2 गुलाबी प्रकरण में ऐसे आवेदन वर्गीकृत होने के मुख्य कारण जैसे आवेदक की मृत्यु हो जाना, संबंधित हितग्राही के आधार नबर उपलब्ध न होने, किसी राशि पर आवेदक द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाना इत्यादि है। जिसका निराकरण संबंधित बैंक अपने बैंक के नियमो के तहत करेगी। इन प्रकरणो का निराकरण बैंक शाखा द्वारा ही किया जावेगा।



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