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मंगलवार, 21 जनवरी 2020

ग्राम पंचायतों के वार्डों एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही 27 जनवरी को

सीधी | 21-जनवरी-2020

 




 

    मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-13 एवं 17 के तहत सह पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-7 के उप नियम-3, 4, 5 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 मई 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला सीधी (मध्यप्रदेश) द्वारा जिले की 349 ग्राम पंचायतों के वार्डों एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही दिनांक 27.01.2020 को सुबह 11 बजे से निर्धारित की गई है।
     उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत के वार्ड तथा सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही जनपद पंचायत सीधी का कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में, रामपुर नैकिन का बीआरसी भवन जनपद पंचायत सीधी में, मझौली का जिला योजना कार्यालय कलेक्ट्रेट सीधी में, कुसमी का अपर कलेक्टर (एडीएम) कोर्ट कलेक्ट्रेट सीधी में एवं सिहावल का जिला पंचायत सभाकक्ष में दिनांक 27.01.2020 को सुबह 11 बजे से आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी।



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