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बुधवार, 22 जनवरी 2020

पंचायतों में आरक्षण की कार्यवाही 27 को अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को दायित्व सौंपे गए

विदिशा | 


 

 

 

   
    मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धाराओं एवं विहित प्रावधानो के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विदिशा जिले की ग्राम पंचायतों के वार्ड, सरपंच पद, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु आदेश जारी कर दिया है।
    कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि 27 जनवरी को प्रातः 11 बजे से जिले के सभी सातो जनपदों में ग्राम पंचायतों के वार्ड एवं सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही सम्पादित होगी। जबकि 30 जनवरी को जिले के सभी सातों जनपद पंचायतों में जनपद पंचायत के निर्वाचन के आरक्षण की कार्यवाही प्रातः 11 बजे से आहूत की गई है।
    कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जनपद पंचायत के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण हेतु निर्धारित विहित प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु अधिकृत किया गया है।
    विदिशा जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री प्रवीण प्रजापति, ग्यारसपुर जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती आरती यादव, बासौदा जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री प्रकाश नायक, नटेरन जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अनिल सोनी, कुरवाई जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री गोपाल वर्मा, सिरोंज जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री संजय जैन, लटेरी जनपद पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री शैलेन्द्र सिंह को अधिकृत किया गया है।
     जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष हेतु आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा तीस जनवरी 2020 की प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आहूत की गई है।
    ज्ञातव्य हो कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार मप्र पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत वार्डो का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समस्त वर्गो की महिलाओं एवं इसी प्रकार सरपंच पद का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समस्त वर्गो की महिलाओं के स्थान का आरक्षण चक्रानुक्रम में लाट डालकर किया जाएगा।  
    आरक्षण की कार्यवाही के दौरान व्यक्ति के लाट डालने के अवसर पर नियत समय एवं स्थान तथा तिथि में कोई भी व्यक्ति संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में जहां आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी वहां उपस्थित रहकर भाग ले सकता हैं।
    कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए  है कि क्षेत्र में आरक्षण संबंधी कार्यवाही का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं प्रत्येक पंचायत मुख्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय में आरक्षण तिथि की जानकारीयुक्त आदेश को चस्पा कराएं तथा मुनादी कराएं।




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