धार | 21-फरवरी-2020 |
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत विभिन्न योजनाए चलाई जा रही है। जिसमें प्रसूति सहायता के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिकों हेतु तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु सहायता तीन बच्चों तक सीमित है। विवाह सहायता के लिए 50 हजार रूपये महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक सीमित है। शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि 500 रूपये से दस हजार तक दी जाती है। मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरूस्कार दो हजार से 12 हजार तक दिया जाता है। चिकित्सा सहायता के लिए राज्य बीमारी सहायता अनुसार सहायता की जाता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 हजार तथा नगरीय क्षेत्र के लिए एक लाख का अनुदान दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्माण श्रमिकों तथा आश्रित जनों हेतु डीजीईटी द्वारा सहायता प्रदान की जाता है। पेंशन सहायता के लिए स्वालंबन योजना के अनुरूप दो वर्ष निरंतर पंजीकृत होना आवश्यक है। सुपर-5000 की कक्षा दसवी तथा सुपर-5000 बारहवीं के 25-25 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थओं में प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड) के लिए दस लाख रूपये तथा नगरीय निकायो द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीठाश्रमिकों के लिए शेड निर्माण हेतु मंडल द्वारा 10 लाख तक अनुदान दिया जाता है। निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह के लिए एक लाख रूपये दिये जाते है। |
शुक्रवार, 21 फ़रवरी 2020

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भवन संनिर्माण श्रमिको के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं
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