भिण्ड | |
बैठक में जिले के जिन शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अर्बोशन केयर (एमटीपी) एम.एम.ए. अथवा सर्जीकल अर्बोशन की सेवाऐं दी जा रहीं हैं उनकी विस्तृत रिर्पोट एच.एम.आई.एस. में अनिवार्यतः की जाना सुनिश्चित हो एवं जिले में जो अशासकीय अस्पतालों में अर्बोशन केयर (एमटीपी) एम.एम.ए. अथवा सर्जीकल अर्बोशन अपनी संस्थाओं पर देना चाहते हैं वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में विधिवत अनुमति सुनिश्चित करेंगे पर चर्चा की गई। बैठक में बिना किसी अनुमति के यदि अर्बोशन की सेवाऐं अपने अस्पताल में देते पाये गये तो उन अशासकीय अस्पतालों पर वैद्यानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। एवं जो भी मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं जो अर्बोशन केयर (एमटीपी) एम.एम.ए. अथवा सर्जीकल अर्बोशन की सेवाऐं अपनी संस्था में दे रहे हैं वे प्रत्येक माह के प्राथम सप्ताह में रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं जिन विकास खण्डों में अर्बोशन की सेवा उपलब्ध नहीं है वहां कार्यरत एक चिकित्सक एवं स्टाफनर्स (नियमित/संविदा) का नाम नामांकित कर जिला कार्यालय को आगामी तीन दिनों अंदर निर्धारित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करें जिससे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। जिससे हितग्राहियों को अर्बोशन केयर (एमटीपी) एम.एम.ए. अथवा सर्जीकल अर्बोशन सेवाऐं मिल सके। |
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