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गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस होंगे प्रतिबंधित कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

सीहोर | 19-दिसम्बर-2019
 



 

 

 


    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले में वर्तमान परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
    जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रतिबंधित अवधि में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन जुलूस आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे तथा किसी भी स्तर पर इनके आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि में किसी भी तीज त्यौहार को मनाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उननमाद फैलाने वाले संदेश जिसमें फोटो, आडियो-वीडियो आदि सम्मिलित जिससे कि धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं एवं सांप्रादायिक सौहाद्र बिगड़ सकता हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने या उन्माद पैदा करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय या विशेष हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाए को प्रचारित या प्रसारित नहीं करेगा और नहीं लाईक/शेयर/फारवर्ड करेगा न ही उसके लिए प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावशील रहेगा।




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