धार | 20-दिसम्बर-2019 |
जिला दण्डाधिकारी श्री श्रीकांत बनोठ ने सम्पूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में नगर, गांवों, कस्बों में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए 19 दिसम्बर 2019 से 18 मार्च 2020 तक राजस्व जिला धार के सम्पूर्ण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री बनोठ ने आदेश दिए है कि सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए तरह-तरह के आपत्तिजनक धार्मिक भावनाओं वाले फोटो, संदेश एवं चित्रों, वीडियों एवं ऑडियों मैसेज के प्रसारण पर प्रतिबंध किया गया हैं। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से जन सामान्य को आवागमन में बाधा उत्पन्न होकर आयोजित कार्यक्रम से यातायात संचालन में अवरूद्ध उत्पन्न नहीं करेंगा। कार्यक्रम आयोजन से किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा कार्य में विरोध उत्पन्न नहीं करेंगा। किसी भी आयोजन में ध्वनि प्रदूशण अथवा किसी भी प्रकार के शोर-शराबा से निर्मित व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगा। विभिन्न संघ, समुदाय द्वारा बिना अनुमति एवं बिना पूर्व सूचना के अपनी इच्छानुसार कार्यक्रम रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्षन, घेराव के आयोजन नहीं करेंगा। रैली, जुलूस यात्रा में बिना अनुमति के चार पहिया एवं दो पहिया वाहन शामिल नहीं करेंगा। इसके अतिरिक्त रैली जुलूस यात्रा में हाथी, ऊॅट, बैल इत्यादि को साथ लेकर कार्यक्रम में पहुँचने से कहीं भी जन, धन हानि की संभावना निर्मित नहीं करेंगा। कार्यक्रम संचालन के समय आयोजक अपने वालेटियर्स नियुक्त करेंगा। जिले में रैली, जुलूस यात्रा के लिए जो मार्ग चुना गया है तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते है, जो शहर के प्रमुख एवं व्यस्तम मार्ग पर कार्यक्रम रखा जाता है तो यातायात व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाईड-लाईन के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध किया जावें। सुरक्षा की दृष्टि से जिले में आगामी धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्यौहार को देखते हुए सभी उग्र साम्प्रदायिक तत्वों सिमी सदस्यों की गतिविधियों पर और प्रतिबंधित संगठनों के पूर्व सदस्यों के संचालन पर विशेष ध्यान रखा जावें। अधिक संख्या में एकत्रित होकर किसी समुदाय, संघ विशेष के विरूद्ध प्रदर्षन नहीं करेंगा। निगम, संस्थान अथवा किसी भी कार्यालय के समक्ष भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी धरना, रैली, प्रदर्षन का न तो नेतृत्व करेंगा और न ही उसमें भाग लेंगा और न ही कोई सभा आयोजित करेंगा या इस प्रकार किसी अभिव्यक्ति का समर्थन करेंगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जावेंगा। |
शुक्रवार, 20 दिसंबर 2019

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धारा-144 के तहत प्रतिबधात्मक आदेश जारी
धारा-144 के तहत प्रतिबधात्मक आदेश जारी
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