आगर-मालवा | 17-दिसम्बर-2019 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीएबी एवं एनआरसी के विरोध में देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन एवं आगामी त्यौहारो को दृष्टिगत रखते हुए जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना उचित है। जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के जुलूस, शोभायात्रा, मार्च, रैली, समारोह, जलसा, धरना प्रदर्शन, पूतला दहन, सभा, डीजे इत्यादि के आयोजन बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जुलूस, शोभायात्रा, मार्च, रैली, समारोह, जलसा में लाठी, डण्डा एवं अन्य सभी प्रकार के हथियार को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश 17 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। |
मंगलवार, 17 दिसंबर 2019

Home
Unlabelled
जुलूस,शोभायात्र, रैली, धरना प्रदर्शन, पूतला दहन, सभा बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किए आदेश
जुलूस,शोभायात्र, रैली, धरना प्रदर्शन, पूतला दहन, सभा बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किए आदेश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Post Bottom Ad
Responsive Ads Here
Author Details
Templatesyard is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. The main mission of templatesyard is to provide the best quality blogger templates which are professionally designed and perfectlly seo optimized to deliver best result for your blog.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें