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मंगलवार, 21 जनवरी 2020

अमानक उर्वरक का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर किया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त

सीहोर | 21-जनवरी-2020
 



 

     जांच में उर्वरक का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पदेन अधिसूचित प्राधिकारी (उर्व.) ने आदेश जारी कर दिया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 26 के तहत मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी बकतरा विकासखंड बुदनी से चंबल फर्टीलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित Sulphur 90 % उर्वरक का नमूना गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इंदौर भेजे गऐ थे जिनके अमानक पाए जाने पर क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांनतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं।
      उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 26 (क) के तहत मेसर्स बालाजी कंपनी  के प्रोप.श्री शीलेन्द्र सिंह चौहान पिता श्री गंभीर सिंह चौहान को पूर्व प्रदत्त खुदरा उर्वरक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।



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