एसिड के व्यापार हेतु लाइसेंस एवं एसिड की खरीद के लिए परमिट अनिवार्य - Vidisha Times

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

मंगलवार, 21 जनवरी 2020

एसिड के व्यापार हेतु लाइसेंस एवं एसिड की खरीद के लिए परमिट अनिवार्य

भोपाल | 21-जनवरी-2020
 



 

 

 


   

    एसिड के हमले की बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए है। एसिड अथवा विष के व्यापार से जुड़े हुए समस्त व्यापारियों को एसिड अथवा विष के व्यापार के लिए कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार एसिड अथवा विष के उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से परमिट लेना अनिवार्य है। लाइसेंस धारी व्यक्ति  केवल परमिट धारी व्यक्ति को ही एसिड अथवा विष का विक्रय कर सकता है। एसिड अथवा विष के लाइसेंस एवं परमिट हेतु MPonline के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एसिड अथवा विष के विक्रेता द्वारा जिला दण्डाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना एसिड अथवा विष का संग्रह एवं विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए एसिड अथवा विष के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो अवैधानिक रूप से एसिड अथवा विष का संग्रह/विक्रय करने के कारण उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।




कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

VIDISHA TIMES