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मंगलवार, 21 जनवरी 2020

पंचायतों के आरक्षण हेतु कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को किया अधिकृत

ग्वालियर | 21-जनवरी-2020
 



 

 

 


     त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2020 की प्रक्रिया में आरक्षण की कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धाराओं एवं मध्यप्रदेश निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच पदों तथा जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की कार्रवाई की जाना है। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने इसके लिए राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया है।
    कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने आदेश जारी कर अनुभाग मुरार के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती जयति सिंह, अनुभाग बरई के लिए अनुविभागीय अधिकारी घाटीगाँव डॉ. मोहम्मद यूनुस कुर्रेशी, अनुभाग डबरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा श्री आर के पाण्डेय एवं अनुभाग भितरवार के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भितरवार श्री के के गौर को अधिकृत किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच पदों के आरक्षण की कार्रवाई 27 जनवरी को एवं जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण हेतु कार्रवाई 30 जनवरी 2020 को निर्धारित की गई है। आरक्षण की कार्रवाई हेतु कार्यक्रम की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को भेजी गई है। निर्धारित तिथि में नियमानुसार आरक्षण की कार्रवाई कराकर जानकारी जिला स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।




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