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रविवार, 13 सितंबर 2020

छिन्दवाड़ा नगर के एक वार्ड का निर्धारित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित

छिन्दवाड़ा | 


 

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के विकासखंड छिन्दवाड़ा के नगर छिन्दवाड़ा के झूलेलाल वार्ड नंबर-46 में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत छिन्दवाड़ा के नगर छिन्दवाड़ा के झूलेलाल वार्ड नंबर-46 डॉ.कोठारी के बंगले के पास मकान नंबर-1101 को एपीसेंटर और मकान नंबर-1101 से 1102 तक का क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उन्होंने छिन्दवाड़ा नगर के झूलेलाल वार्ड नंबर-46 डॉ.कोठारी के बंगले के पास मकान नंबर-1101 से 1102 तक के क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इस कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये एक दल का गठन भी किया है जिसमें अनुविभागीय दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा श्री अतुल सिंह को इंसीडेंट कमांडर और दल के अन्य सदस्यों में तहसीलदार छिंदवाड़ा श्री महेश अग्रवाल, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली श्री मनीषराज सिंह और सहायक आयुक्त नगर निगम छिन्दवाड़ा श्री रोशन बाथम को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।
 



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