उमरिया | |
म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एवं 16 जून को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की ऑनलाईन बैठक में प्राप्त सुझाव अनुसार उमरिया जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसमें सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 100 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 07.00 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। तथापि सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। एक समय में एक दुकान में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगीं। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08.00 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें। इसी तरह समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगें। स्वल्पाहार (चाट, फुल्की, समोसा, चाय इत्यादि) के ठेलों में तथा पान दुकान में एक समय पर मात्र तीन ग्राहक ही उपस्थित रह सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन समस्त जन करें, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान सतत् चलाया जावे। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, ठेला, दुकान आदि में संचालक, कर्मचारी को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा तथा वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र अवलोकन हेतु रखना होगा। दुकानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैण्डवॉश / सेनेटाईजर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 100 प्रतिषत ऑन साईट रजिस्ट्रेशन आधारित सत्र आयोजित कर, उच्च जोखिम समूहों (उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, सेलेण्डर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पम्प स्टाफ, घर के काम वाली महिलायें, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी/गल्ला मण्डी के विक्रेता, हाथठेला वाले, दूधवाले, वाहन चालक, साईट मजदूर, मॉल/होटल/रेस्टोरेंट में कार्यरत स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट, बैंकर्स, सुरक्षागार्ड, हेयर सैलून वर्कर इत्यादि) का कोविड-19 टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।उक्त दिशा-निर्देश 30 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगें। उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है उल्लंघन की दशा में अनिवार्य रूप से आई.पी.सी. की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों के तहत एफआईआर की जावेगी। |
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