रीवा | |
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार केन्द्रीय जेल रीवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इसका आयोजन किया गया। शिविर के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश श्री विपिन कुमार लवानिया तथा अन्य न्यायाधीशों ने केन्द्रीय जेल रीवा का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए निरीक्षण किया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री लवानिया ने बंदियों के पैरोल, जमानतो के संबंध में उच्च न्यायालय के कोरोना काल में दिये गये निर्देशों के पालन संबंध में जेल पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जेल अधिकारियों को निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिये गये। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उपेन्द्र देशवाल द्वारा बंदियों को जमानतों के कानून, प्रीबारगेंनिग बंदियों के अधिकारों के बारें में जानकारी दी व उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने नि :शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की। न्यायाधीशों द्वारा जेल की महिला बैरकों समेत सभी बैरकों का निरीक्षण किया गया एवं भोजनालय व वाचनालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के बंदियों हेतु कक्ष का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय जेल में महिला बंदियों हेतु कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। ंइस अवसर पर जेल पदाधिकारियों को बंदियों की साहित्यिक अभिरूचि बढ़ाने के लिए साहित्यिक व शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें प्रदान की गयी। निरीक्षण के दौरान जेल उप अधीक्षक रविशंकर सिंह, केपी तिवारी, यशवंत शिल्पकार एवं वरिष्ठ कल्याण अधिकारी श्री डीके सारस उपस्थित रहे। |
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