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शुक्रवार, 20 दिसंबर 2019

जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने डिंडौरी में धारा 144 लागू किया

डिंडोरी | 20-दिसम्बर-2019
 



 

 

 


         जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने डिंडौरी जिले की राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल पारित एवं लागू किये जाने से देश के कई राज्यों एवं मध्यप्रदेश में राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं। उक्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल पारित एवं लागू किये जाने के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदेशा जाहिर किया गया है, ऐसी स्थिति में निश्चित ही आवागमन अवरूद्ध, रैली, जुलूस, बलवा, दंगा होने की पूर्ण आशंका है। जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेयन ने इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक फेसबुक, व्हाटसअप, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया साईट पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, आमजन की भावनाओं को आहात करने में मुख्य भूमिका रखती है। यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है। उक्त आचरण से उत्पन्न प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उदीप्त कर सकती है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति संभावित होकर उक्त गतिविधियों से जनसमान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा उत्पन्न हो जाने से तथा भविश्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना होने से सोशल मीडिया साईट पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीजे/लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी वर्ग या समूह किसी अन्य वर्ग के धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक नारे अधिक तेज ध्वनि डीजे, गुलाल इत्यादि का प्रदर्शन नहीं करेगा, जो आपत्तिजनक हो।
         जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेयन ने जारी आदेश में बताया कि जिले में विभिन्न संगठनों धार्मिक, सामाजिक जुलूस के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं मार्ग का पूर्व निर्धारण किये बिना नहीं निकाले जायेंगे। समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों के शस्त्र निलंबित किये जाते हैं साथ ही जुलूस में घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल के सम्मुख पटाखे/ज्वलनशील पदार्थ नहीं जलाये जायेंगे। पेट्रोल/डीजल (पेट्रोल मालिक) किसी भी व्यक्ति को केन/बोतल में पेट्रोल/डीजल नहीं देंगे। यदि कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह आदेश 30 दिसम्बर 2019 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय होगा। जिले में उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 




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