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मंगलवार, 3 मार्च 2020

सड़क दुर्घटना में 12 हजार पाच सौ रूपये स्‍वीकृत

मन्दसौर | 03-मार्च-2020
 



 

    कलेक्‍टर श्री मनोज पुष्‍प के निर्देशन में  सड़क दुर्घटना अधिनियम 1994 संशोधित की धारा 161 (3-क) के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में कुन्‍दनसिंह  पिता गौरधनसिंह निवासी रामटेकरी की घायल हो जाने से निकटतम वारिस गौरधनसिंह को 12 हजार पाच सौ रूपये की राशि स्‍वीकृत कि गई।



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